CG-काम में लापरवाही पड़ी भारी! PWD के 6 ठेकेदार BLACKLISTED, 2 के पंजीयन रद्द; 5 साल के लिए किया बाहर

रायपुर, 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में लापरवाही और बेहद धीमी प्रगति करने वाले ठेकेदारों पर लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बस्तर संभाग में निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने और बार-बार निर्देश व नोटिस के बावजूद काम में रुचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों के पंजीयन का नवीनीकरण रोक दिया है। इनमें से दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त भी कर दिए गए हैं।
विभाग की कार्रवाई उन मामलों में की गई है, जहां ठेकेदारों को अनुबंध के मुताबिक काम पूरा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए। अनुबंध अवधि बढ़ाने के बावजूद काम की गति में सुधार नहीं हुआ। कुछ मामलों में ठेकेदारों ने काम पूरा करने का शपथ पत्र भी दिया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आई।
बस्तर की सड़कों में देरी पर सरकार सख्त
राज्य शासन ने बस्तर क्षेत्र में चल रहे महत्वपूर्ण सड़क और पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। शासन ने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा और सार्वजनिक आवागमन से जुड़े निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बार-बार नोटिस और निर्देश के बाद भी निर्माण कार्यों को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करते हुए उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है। इन कार्रवाईयों को लेकर राज्य शासन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर की है।
इन 6 ठेकेदारों पर कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने निम्न ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं—
- के. मोहन रेड्डी — पंजीयन निरस्त, 5 वर्ष तक नवीनीकरण नहीं।
- मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन — 5 वर्ष तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं।
- मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. — पंजीयन निरस्त, 5 वर्ष तक नवीनीकरण नहीं।
- मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन — 5 वर्ष तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं।
- मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर — 2 वर्ष तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं।
- मेसर्स पंकज हालदार — 5 वर्ष तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं।
सुकमा में सड़क निर्माण में लापरवाही
मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहा था। कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए कंपनी के पंजीयन का आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं करने की कार्रवाई की गई है।
इसी तरह मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के खिलाफ चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग के निर्माण में लापरवाही के मामले में पंजीयन निरस्त करते हुए आदेश की तारीख से आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं करने का आदेश जारी किया गया है।
के. मोहन रेड्डी का पंजीयन भी निरस्त
सुकमा जिले में भेज्जी-चिंतागुफा मार्ग और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी पर भी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उनका पंजीयन निरस्त करते हुए आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है।
नारायणपुर के निर्माण कार्य भी कार्रवाई की जद में
मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहा था। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कंपनी के पंजीयन के नवीनीकरण पर आगामी 5 वर्षों तक रोक लगाई गई है।
वहीं इसी मार्ग पर पुल-पुलिया निर्माण का काम कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन का भी आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2 साल की रोक
मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के निर्माण कार्य से जुड़ा था। विभाग ने कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति को देखते हुए कंपनी के पंजीयन के नवीनीकरण पर आगामी 2 वर्षों तक रोक लगा दी है।
PWD का साफ संदेश—काम में लापरवाही तो कार्रवाई तय
लोक निर्माण विभाग की इस कार्रवाई से साफ है कि सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण कार्यों में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, अनावश्यक देरी और काम पूरा करने में रुचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अब सख्ती जारी रहेगी।
विभाग ने यह कार्रवाई इसलिए की है ताकि निर्माणाधीन सड़क और पुलों के काम समयसीमा में पूरे हों और आम जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
